अब बिना स्टेंडर्ड मानक के हेलमेट पहनने पर लगेगा जुर्माना
झलको न्यूज़, बीकानेर।
सडक़ दुर्घटनाओं में अधिकतर मौत घटिया हेलमेट पहनने की वजह से होती है। केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। साथ ही मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब बिना स्टैंडर्ड मानक का हेलमेट पहनने पर ₹1000 का जुर्माना भरना होगा।
बिना आई एस आई मार्क का हेलमेट बेचने पर होगा जुर्माना
अब ना आई एस आई मार्क आपका हेलमेट बेचने पर निर्माताओं को भारी-भरकम जुर्माना चुकाना होगा। अगर निर्माता बिना आई एस आई मार्क का हेलमेट बेचते हैं तो पहली दफा ₹2 लाख वहीं दूसरी बार 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 माह की सजा का प्रावधान हैं।
बिना आई एस आई हॉल मार्क के हेलमेट पहनने वाले को बिना हेलमेट की श्रेणी में ही माना जाएगा।हेलमेट के भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में होने के बाद हेलमेट निर्माता कंपनियां निम्न स्तरीय के हेलमेट का निर्माण नहीं कर सकेंगी।वे उच्च स्तर (ISI MARK) के हेलमेट का निर्माण कर सकेंगे।
इतना ही नहीं अब हेलमेट निर्माता अधिक वजन के हेलमेट निर्मित नहीं कर सकते उन्हें 1किलो 200 ग्राम वजन तक के हेलमेट निर्मित करने होंगे। साथ ही एलमेंट में एयर वेंटीलेटर होना अनिवार्य हैं।
अब हेलमेट बेचने वालों को भी लेना होगा लाइसेंस
घटिया क्वालिटी के हेलमेट पहनने पर अब तक कोई कार्यवाही का प्रावधान नहीं था। अब बांट माप इंस्पेक्टर, पुलिस और परिवहन विभाग के अफसर बिना आई एस आई मार के हेलमेट पहनने पर कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही अब घड़ी खेलो और फुटपाथ पर भी नहीं भेज सकते हेलमेट बेचने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को लागू कर दिया गया है।
नए कानून में अब घटिया हेलमेट पहनने पर कार्रवाई होगी। मंत्रालय वेबिनार के जरिए जागरूक कर रहा है। इसके बाद पुलिस सहित अन्य विभाग कार्रवाई कर सकेंगे।
निधि सिंह
परिवहन आयुक्त (सडक़ सुरक्षा)
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